Unified Pension Scheme: आ गई बड़ी खुशखबरी, जाने किसको कितनी मिलेगी पेंशन

हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा अपनी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प सामने लाया है और यह नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के साझा लाभ प्रदान करती है।

बताते चले कि UPS के माध्यम से सरकारी कर्मचारी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे, जबकि इसमें महंगाई भत्ता और अन्य रियायतें भी शामिल रहेगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प पेश किया है और स्कूल लेकर हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम सरकार की नई स्कीम है।

सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगस्त 2024 में घोषणा की गई थी और नई पेंशन स्कीम उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही नेशनल पेंशन सिस्टम में है। इस स्कीमें को ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है। इससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी।

Unified Pension Scheme

सरकार का कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह योजना 24 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एनपीएस को लाया गया था। यूपीएस 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था में परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है।

यूपीएस पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) और एनपीएस के फायदों को मिलाकर तैयार की गई है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी मिलेंगे।

नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाली सभी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम विकल्प चयनित करने का अवसर दिया जाएगा। रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत लाभ का प्रावधान रखा गया है।

ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम से म‍िलती-जुलती है नई स्‍कीम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना पुरानी पेंशन योजना से काफी मिलती-जुलती है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।

यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो फिर संबंधित कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। हाल ही में जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुने लेते हैं वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, वित्तीय लाभ या भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ में किसी भी तरह की समानता का दावा नहीं कर सकते है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चयनित करने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो हिस्से होंगे एक व्यक्तिगत फंड, जिसमें कर्मचारी का योगदान और सरकार का समान योगदान होगा। जबकि दूसरा, पूल फंड, जिसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा।

यूपीएस पर सरकार की घोषणा

सरकार के द्वारा पहले घोष रखी गई थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे परंतु नोटिफिकेशन के अनुसार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम चयनित करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत मिलने वाली राशि के मुकाबले कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार के द्वारा कहा गया है कि यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से संबंधित समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य के साथ में बनाया गया है और इस योजना को पूर्व वित्त सचिव एवं वर्तमान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था को परिवर्तित कर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है जो मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे है।

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को जो लाभ मिलेगा वह निम्नलिखित है :-

  • अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
  • समय-समय पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी।
  • परिवार को पेंशन का 60% बढ़ोतरी पारिवारिक पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान होगा।
  • न्यूनतम ₹10000 प्रतिमाह पेंशन 10 साल की सेवा पूरी करने पर प्राप्त होगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी

सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी जो पहले से ही नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और जो यूपीएस विकल्प को चयनित करते है।

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत मोदी का केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख पर, साथ ही केंद्र सरकार के भविष्य के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या एनपीएस को यूपीएस विकल्प के बिना जारी
रख सकते हैं।

ऐसी कोई भी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत यूपीएस विकल्प का प्रयोग करते हैं उन सभी को अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी शामिल है।

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