देश में केंद्र स्तर के कर्मचारियों के लिए पदों से निवृत यानी रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियम अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए उनकी अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा तक आजीवन प्रदान किया जाता था।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को कई आंतरिक कारणों की वजह से बहाल करने की मांगे पिछले कई सालों से की जा रही थी। इन मांगों के चलते अब सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है।
बताते चले की यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को लागू हुआ है जिसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। आइए आज हम इस आर्टिकल में केंद्र स्तर पर घोषित हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अन्य चर्चाएं करते हैं।
Unified Pension Scheme
सोशल मीडिया के मुताबिक ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आई है कि सरकार के द्वारा घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कर्मचारियों के लिए सैलरी का 50% हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि से प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण नियम निर्देशो का पालन करना जरूरी होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए अच्छा लाभ दिलाने वाली है। देश के सभी राज्यों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नियम लागू होने वाला है। यूपीएस पेंशन के तहत कर्मचारियों के लिए सही तरह से लाभ देने हेतु कैलकुलेशन के नए फार्मूले भी तैयार किए जाने वाले हैं।
इन कर्मचारियों के लिए मिलेगी 50% पेंशन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केवल इन कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में सैलरी का 50% हिस्सा मिल पाएगा।-
- ऐसे कर्मचारी जिनके वेतन में बढ़ोतरी 1 जनवरी को शुरू होती है तथा 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं केवल उनके लिए 50% लाभ मिलेगा।
- इस स्कीम का लाभ कर्मचारियों को 25 साल सेवा देने के बाद ही लागू किया जाएगा।
- पिछले 12 महीना का वेतन औसत अंतिम सैलरी के बराबर होना चाहिए।
- कर्मचारियों का पर्सनल कोपर्स सरकारी बेंचमार्क कॉपर के बराबर होना चाहिए।
यूपीएस और ओपीएस में अंतर
सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम तथा ओल्ड पेंशन स्कीम के कैलकुलेशन में काफी अंतर किया गया है क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन अंतिम सैलरी के अनुसार किया जाता था परंतु यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर किया जाता है। यह बदलाव कर्मचारियों की पेंशन पर काफी प्रभाव डाल सकता है।
पेंशन के लिए VRS के प्रावधान
यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए वर्ष के प्रावधान निम्न प्रकार से जारी हुए हैं।-
- नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी की पेंशन की गणना इस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख से वह रिटायर हुए हैं।
- अगर कर्मचारी 21 वर्ष से पद नियुक्त हो जाता है तथा 25 वर्ष की सेवा 46 वर्ष में पूर्ण होती है तो उसे 60 वर्ष के बाद ही वेतन दिया जाएगा।
- पेंशन के कैलकुलेशन संबंधी फॉर्मेट भी नए तरीके से लागू हुए हैं।
यहां से जाने यूपीएस स्कीम
ऐसे कर्मचारी जिनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जिसके चलते हुए काफी दुविधा में है। इन कर्मचारियों के लिए यूपीएससी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पेंशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए जहां पर पेंशन की गणना ,कैलकुलेशन, फॉर्मेट इत्यादि सभी प्रकार का विवरण मिल जाएगा।